अनुसूचियॉं
भारतीय मूल संविधान मे 8 अनुसूचियॉं थी। पर वर्तमान संविधान में १२ अनुसूचियॉं है।
पहली अनुसूची: इसमें भारत के राज्य तथा संघ क्षेत्र का वर्णन है।
दूसरी अनुसूची:- इसमे भारत के प्रमुख पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्ससभा सभापति एवं उपसभापति, विधानसभापति एवं उपसभापति उच्चतम और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों,कैग के परीक्षक को प्राप्त होनें वाले वेतन, पेंशन भत्ते आदि का उल्लेख है।
तीसरी अनुसूची:- शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारुप का वर्णन है। जैसे अनु०60 के तहत राष्ट्रपति तथा अनु०69 के तहत उपराष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारुप है।
चौथी अनुसूची:- इसके अर्न्तगत भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेशो के राज्यसभा मे प्राप्त प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है हम जानते है कि राज्यसभा में २४५ सीटों में से २३३ सीटे विभिन्न राज्यों को आवंटिट है। सबसे ज्यादा रास की सीटे ३३ यूपी में है।
पॉचवी अनुसूची:-इसमे अनूसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध है।
छठवी अनुसूची:- इसके तहत असोम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षैत्रो के प्रशासन के बारे मे उपबंध दिया गया है।
सातवी अनुसूची:- इसमे संघ और राज्यों के शक्तियों के विभाजन के बारे मे दिया है। इसके अर्न्तगत ३ सूचियॉ होती है-
आठवी अनुसूची:- मूल रुप से आठवी अनुसूची में 14 भाषाए थी जो निम्न है-
21वें सविधान संशोधन द्वारा 1967 में ''सिंधी'' को आठवी अनुसूची मे शामिल कर लिया गया।भारतीय मूल संविधान मे 8 अनुसूचियॉं थी। पर वर्तमान संविधान में १२ अनुसूचियॉं है।
पहली अनुसूची: इसमें भारत के राज्य तथा संघ क्षेत्र का वर्णन है।
दूसरी अनुसूची:- इसमे भारत के प्रमुख पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्ससभा सभापति एवं उपसभापति, विधानसभापति एवं उपसभापति उच्चतम और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों,कैग के परीक्षक को प्राप्त होनें वाले वेतन, पेंशन भत्ते आदि का उल्लेख है।
तीसरी अनुसूची:- शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारुप का वर्णन है। जैसे अनु०60 के तहत राष्ट्रपति तथा अनु०69 के तहत उपराष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारुप है।
चौथी अनुसूची:- इसके अर्न्तगत भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेशो के राज्यसभा मे प्राप्त प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है हम जानते है कि राज्यसभा में २४५ सीटों में से २३३ सीटे विभिन्न राज्यों को आवंटिट है। सबसे ज्यादा रास की सीटे ३३ यूपी में है।
पॉचवी अनुसूची:-इसमे अनूसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध है।
छठवी अनुसूची:- इसके तहत असोम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षैत्रो के प्रशासन के बारे मे उपबंध दिया गया है।
सातवी अनुसूची:- इसमे संघ और राज्यों के शक्तियों के विभाजन के बारे मे दिया है। इसके अर्न्तगत ३ सूचियॉ होती है-
- संघ सूची:- इसमे 97 विषयों का उल्लेख है जिसमें विधि बनाने का अधिकार केवल केंद्र के पास है।
- राज्य सूची:- इसमें 66 विषय है जिसमें विधि बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है।
- समवर्ती सूची:- इसमें 47 विषयों का उल्लेख है जिसमें दोनो विधि बना सकते है।
आठवी अनुसूची:- मूल रुप से आठवी अनुसूची में 14 भाषाए थी जो निम्न है-
- असमिया
- बंगाली
- हिन्दी
- गुजराती
- कन्नड़
- कश्मीरी
- मलयालम
- मराठी
- अोड़िया
- पंजाबी
- संस्कृत
- तमिल
- तेलगू
- ऊर्दू
1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा ''काेकंणी, नेपाली, तथा मणिपुरी'' को आठवी अनुसूची में शामिल कर लिया गया।
2004 में 92 वे संविधान संशोधन द्वारा '' संथाली, डोगरी, मैथली, बोडो '' को आठवी अनुसूची में शामिल कर लिया गया।
नौवी अनुसूची:- इस अनूसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोडी गयी। इस अनूसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायलय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इस समय इस अनुसूची में २८४ विषय है।
दसवी अनुसूची:- इसमें दल-बदल सम्बंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। इसे '' 52 संविधान संशोधन 1985 '' द्वारा जोड़ा गया है।
ग्यारहवी अनुुसूची:- इसे 73 संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोडा गया। इसमें पंचायतो को शक्तिया तथा प्राधिकार प्रदान किया गया है। इसके अर्न्तगत पंचायतोंको कार्य करने के लिए कुल २९ विषय प्रदान किये गये है।
बारहवी अनुसूची:- इसमे नगरपालिका की शक्तियों का उल्लेख है। यह ''74वे संशोधन 1992'' द्वारा स्थापित की गयी है।
अनुराग सिंह
Shedules (अनुसूचियॉं) for ssc bank etc
Reviewed by TEAM 1
on
March 31, 2015
Rating:
No comments: